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हैदराबाद एनकाउंटर – आज सुको में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह सुझाव दिया कि गत शुक्रवार को हैदराबाद में हुए पुलिस एनकाउंटर की जांच शीर्ष अदालत के ही किसी सेवानिवृत्त जज की निगरानी में कराई जानी चाहिए। इस एनकाउंटर में हैदराबाद पुलिस ने महिला पशु चिकित्सक से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर शव जला देने वाले चार आरोपियों को हिरासत से भागते समय मार गिराया था।

गौरतलब है कि इस एनकाउंटर को गैरकानूनी बताने वाली वकील जीएस मणि और मुकेश कुमार शर्मा की जनहित याचिका पर शीर्ष अदालत ने बृहस्पतिवार को विस्तृत सुनवाई का निर्णय लिया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता में जस्टिस एस. अब्दुल नजीर और जस्टिस संजीव खन्ना की मौजूदगी वाली पीठ ने कहा, हम इससे अवगत हैं कि इस मामले को तेलंगाना हाईकोर्ट देख रही है। लिहाजा हम सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज को मामले की जांच के लिए नियुक्त कर सकते हैं।

बता दें कि पीठ ने यह भी कहा कि सेवानिवृत्त जज तेलंगाना में नहीं बल्कि दिल्ली से ही निगरानी के काम को अंजाम देंगे। पीठ ने याचिकाकर्ताओं और तेलंगाना सरकार को सेवानिवृत्त जज का नाम सुझाने के लिए कहा है। उधर, तेलंगाना सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ से इस मामले में किसी तरह का आदेश पारित करने से पहले अपना पक्ष सुनने का आग्रह किया।

https://inh24.com/what-is-citizenship-amendment-bill-know-the-bill/

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