छत्तीसगढ़

कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा हाईकोर्ट में चुनाव याचिका, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

रायपुर ग्रामीण क्रमांक 48 के कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ रायपुर के निर्दलीय प्रत्याशी गौतमबुद्ध अग्रवाल ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर किया था। कल सत्यनारायण शर्मा की ओर से मामले में कहा गया कि मामला मेंटनेबल नही है तो वही याचिकाकर्ता की ओर से इसे चलने योग्य बताया गया। दोनों पक्षों के बहस के बाद हाईकोर्ट ने आदेश के फैसले को सुरक्षित रख लिया है, कहा जा रहा है कि इस मामले में कभी भी कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है।

गौरतलब है कि रायपुर ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ गौतमबुद्ध अग्रवाल ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव 2018 में नॉमिनेशन के समय शपथपत्र में झूठा जानकारी दिया है।

याचिका में कहा गया है कि विधायक शर्मा ने नॉमिनेशन में जो शपथपत्र दिया है। उस शपथपत्र के 15 बिंदुओं में कई बातों को उन्होंने छुपाया है। उन्होंने ने अपने चल -अचल संपत्ति, लाइसेंसी पिस्तौल में कितने कारतूस है, खुला प्लॉट जबकि उसमे मकान बना है, ऐसे कई बातों को उन्होंने छिपाया है।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि इन सबके बावजूद उनके नामांकन को रद्द नही किया गया जबकि याचिकाकर्ता गौतमबुद्ध के नामांकन को रद्द कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने इसलिए चुनाव याचिका को दायर कर विधायक सत्यनारायण शर्मा के निर्वाचन को निरस्त करने की मांग कि है।

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