देश विदेशविशेष

अगर दिए आधार नंबर गलत तो देना पड़ेगा 10000 जुर्माना, भूल से भी न करें यह

टैक्सपैयर्स को आयकर विभाग ने पैन नंबर की जगह 12 अंकों वाले आधार नंबर का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है परन्तु अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो आपको इसमें एहतियात बरतने की जरूरत है, चूंकि अगर आपने गलत आधार नंबर दिया तो आपको 10,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है।

ऐसे लगेगा जुर्माना

पैन की जगह गलत आधार नंबर देने पर
किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन पर पैन और आधार दोनों की नहीं देने पर
आधार नंबर के साथ बायोमेट्रिक आईडेंटिफिकेशन नहीं देने पर ने पर यदि आईडेंटिफिकेशन फेल रहता है तो भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button