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कोरोना का प्रकोप, आज से लगा नाइट कर्फ्यू, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद,पढ़े पूरी खबरे

पंजाब सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते केसों से निपटने के लिए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। राज्य में 4 जनवरी से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर्स को बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 4 जनवरी से रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य सरकार का यह आदेश 15 जनवरी, 2022 तक लागू रहेगा। हालांकि पंजाब में नाइट कर्फ्यू नगर निकाय क्षेत्रों में ही लगाया जाएगा। पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक बार, सिनेमा, हॉल, रेस्तरां और स्पा में 50 फीसदी की क्षमता के साथ ही लोगों की मौजूदगी का आदेश दिया है।

यही नहीं इन संस्थानों के स्टाफ का पूरी तरह से वैक्सीनेशन होना भी जरूरी है। यही नहीं 15 जनवरी तक राज्य में जिम को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। निजी और सरकारी दफ्तरों में उन्हीं कर्मचारियों की मौजूदगी रहेगी, जिन्हें कोरोना के दोनों टीके लग चुके हों। प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी जिलों और कस्बों में नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सभी शिक्षण संस्थानों को सरकार ने बंद करने का आदेश दिया है, लेकिन मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है।

इनके अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों को भी ऑनलाइन टीचिंग जारी रखने को कहा गया है। शिक्षण संस्थानों के अलावा स्टेडियम और स्विमिंग पूल समेत स्पोर्ट्स इंस्टिट्यूशंस को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि उन खेल संस्थाओं को खोलने की परमिशन रहेगी, जहां राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हों। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के चलते पंजाब सरकार की ओर से राज्य में कड़ी पाबंदियां लगाने का फैसला किया गया है। ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए राज्य में पाबंदियां बढ़ाने को लेकर आदेश जारी किया गया। पंजाब सरकार ने हालांकि फिलहाल 15 जनवरी तक ही इन पाबंदियों को लागू किया है। लेकिन कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए ये पाबंदियां बढ़ाई भी जा सकती हैं।

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