केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति, जानें 10 खास और बातें

केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अवर सचिव स्तर से नीचे के अपने 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है। कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। दिव्यांग कर्मी और गर्भवती महिला कर्मियों को दफ्तर आने से छूट प्रदान की गई है। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलग-अलग समय-सारणी के हिसाब से कार्यालय आना होगा ताकि दफ्तरों में अधिक संख्या में लोग नहीं एकत्रित हों।
आदेश 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा। केंद्र सरकार के अधिकारियों व सभी स्टाफ को अलग-अलग टाइम टेबल के अनुसार आफिस आना होगा। इसके लिए संबंधित विभाग को रोस्टर तैयार करना होगा ताकि आफिस में अधिक संख्या में लोग नहीं एकत्रित हों और काम भी सुचारू तरीके से हो सके। अवर सचिव व इससे ऊपर के सभी अधिकारियों को नियमित तौर पर आफिस जाना होगा। घर से काम कर रहे स्टाफ व अधिकारियों को टेलिफोन व अन्य इलेक्ट्रानिक साधनों के जरिए हमेशा उपलब्ध रहना होगा। मीटिंग के लिए जहां तक हो सके वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कराने को कहा गया है।
केंद्र की ओर से सोमवार को बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था 31 जनवरी तक के लिए बंद कर दी गई है। कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह निर्णय सरकारी स्टाफ के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के मद्देनजर लिया गया है। केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी आदेश में मंत्रालय ने कहा कि कोविड निषिद्ध (कन्टेनमेंट) क्षेत्रों में रहने वाले सभी अधिकारियों व कर्मियों को भी तब तक कार्यालय आने से छूट दी गई है, जब तक वे क्षेत्र निषिद्ध बने रहते हैं।
सभी कर्मचारियों को उपस्थिति रजिस्टर में अपनी हाजिरी दर्ज करनी होगी। सभी विभागों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारी पूरे वक्त मास्क पहनें और कोविड अनुरूप व्यवहार का कड़ाई से पालन करें। केंद्र सरकार के दफ्तरों की टाइमिंग दो हिस्सों में- सुबह 9 से शाम 5.30 और सुबह से 10 से 6.30 के बीच बांट दी गई है। ताकि आते-जाते समय कर्मचारियों की भीड़ इकट्ठी न हो।