छत्तीसगढ़
राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, आरक्षण फ़ैसले पर रोक
राज्य सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के राज्य सरकार के फ़ैसले पर रोक लगा दिया है। चीफ़ जस्टिस रामचंद्रन और जस्टिस पी पी साहू ने इसकी सुनवाई की। बताया जा रहा है कि सरकार के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। जिसके बाद कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है। अब अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर प्रमोशन में आरक्षण लागू कर दिया था, जिसके अनुसार ST को 32 प्रतिशत और SC वर्ग को 13 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था।
बता दें कि आदेश के ख़िलाफ़ विष्णु प्रसन्न तिवारी और गोपाल सोनी ने याचिका दायर करते हुए इस नोटिफिकेशन को रद्द किए जाने की माँग की है।