छत्तीसगढ़ में लगातार आ रही शिकायतों के बाद अब कोविड का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों की निगरानी का फैसला लिया गया है। इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। रायपुर कलेक्टर द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया है।
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बता दें कि कोविड का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों द्वारा यदि किसी तरह की मनमानी की जाती है या मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वे इसकी शिकायत कर सकेंगे। गौरतलब है कि सरकारी अस्पतालों के साथ ही जिले के 28 निजी अस्पतालों में भी कोविड सेंटर बनाए गए हैं, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार किया जा रहा है। निगरानी में सुविधा हो और व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए 10 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
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व्यवस्था के अनुसार एक अधिकारी के अधीन 2 से 3 हॉस्पिटल रहेंगे, जिनके संदर्भ में प्राप्त शिकायतों का निराकरण उन्हें करना होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस संदर्भ में नोडल अधिकारियों की एक बैठक भी शनिवार को कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रॉस भवन में बुलाई गई है, जहां इससे संबंधित जानकारी और आवश्यक दिशा निर्देश दी जाएगी।
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आपको बता दें कि बीते दिनों निजी अस्पतालों द्वारा कोविड सेंटर शुरू किए जाने के बाद से ही कई तरह की शिकायतें सामने आने लगीं। निजी अस्पतालों की मनमानी से लेकर इलाज में आनाकानी तक के मामले सामने आए। इससे संबंधित एक बिल भी वायरल हुवा था। इन्ही बढ़ रही शिकायतों और अव्यवस्था को देखते हुए निजी अस्पतालों को नियंत्रित करने का फैसला लिया गया है।
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आदेश में कहा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना उपचार के दौरान मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी होने की स्थिति में, रेफरल संबंधी समन्वय, अस्पतालों में उपलब्ध बेड की स्थिति, डेड बॉडी मूवमेंट प्लान, शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक फीस लेने अथवा अन्य किसी प्रकार की शिकायत के लिए निराकरण हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।




