छत्तीसगढ़
बड़ी खबर – बिलासपुर हाईकोर्ट ने CGPSC सिविल जज परीक्षा और रिजल्ट को किया निरस्त, फिर से होगी परीक्षा
बिलासपुर हाईकोर्ट ने CGPSC सिविल जज परीक्षा और रिजल्ट को निरस्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने पीएससी को फिर से परीक्षा लेने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि छात्रों से फिर से फीस भी नहीं ली जाएगी। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल में मामले की सुनवाई हुई।
आपको बता दें कि सीजी पीएससी के प्रश्नों में अनेकों गलतियां थी। जिसको लेकर आठ से अधिक परीक्षार्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल में मामले की सुनवाई हुई।