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रायपुर नाइट कर्फ्यू को लेकर समय में बड़ा बदलाव, जानें किसे है अनुमति और किस पर है पाबन्दी

रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने नाइट कर्फ्यू को लेकर नया आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने नाइट कर्फ्यू के आदेश में संशोधन किया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि को रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लागू किये जाने का आदेश दिया गया है। वैवाहिक कार्यक्रम मुहूर्त पर आधारित होने के कारण रात्रि 10 बजे की समयावधि को शिथिल किया जाता है, लेकिन विवाह में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग की अनुमति पूर्ववत रात्रि 10 बजे तक ही रहेगी। आबकारी विभाग द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा की समय सीमा विभागीय नियम अनुसार रहेगी।

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जारी आदेश में कहा गया है की कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश क्र. / 33 / अ.जि.द / एस. डब्लू / 2022 रायपुर दिनांक 05.01.2022 के द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिये अधिरोपित प्रतिबंधों / शर्तों की कंडिका 1 में रायपुर जिला में रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। ठेला, गुमटी एवं अन्य छोटे फुटपाथ व्यापारियों के द्वारा समयावधि के प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते हुये उपरोक्त वर्णित आदेश की कंडिका 1 में रात्रिकालीन कर्फ्यू की अवधि को एतद् द्वारा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लागू किये जाने का आदेश दिया जाता है।

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आदेश में कहा गया है की इसी तरह आदेश की कंडिका 5 में वैवाहिक कार्यक्रम मुहूर्त पर आधारित होने के कारण रात्रि 10 बजे की समयावधि को शिथिल किया जाता है, लेकिन विवाह में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग की अनुमति पूर्ववत रात्रि 10 बजे तक ही रहेगी। आबकारी विभाग द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा की समय सीमा विभागीय नियम अनुसार रहेगी।

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