छत्तीसगढ़

बलौदाबाजार – जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पहले आ गया कोर्ट का स्थगन आदेश

कुश अग्रवाल बलौदाबाजार – मामला पलारी जनपद पंचायत का है यहाँ 25 जनपद सदस्यों में से लगभग 18 जनपद सदस्यों ने जनपद अध्यक्ष की तानाशाही से नाराज होकर उनके खिलाफ कलेक्टर के समक्ष उन्हें हटाने का 10 मार्च को आवेदन दिया था। जिसकी आज 23 मार्च कोजनपद पंचायत सभागार पलारी में वोटिंग होनी थी। पीठासीन अधिकारी ने सभी सदस्यों को 11 बजे का मतदान के लिए बुलवाया था। और समय पर मतदान की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी। लेकिन उसके पहले ही जनपद अध्यक्ष माननिय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लेकर आ गए। आदेश में न्यायालय द्वारा पूर्व की स्थिति बहाल रखने की बात कही है।

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इस आदेश को बलोदा बाजार sdm महेश राजपूत ने जनपद सदस्यों को जैसे ही पढ़ कर सुनाया जनपद सदस्य आक्रोशित हो कर शाशन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। जनपद सदस्यों का आरोप है कि शासन के दबाव में प्रशासन काम कर रही है। उनका कहना है कि निष्पक्ष चुनाव करा दो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा प्रशासन द्वारा लाया गया यह निर्णय पक्षपाती है। उन्होंने सिर्फ जनपद अध्यक्ष को फायदा पहुंचाने की बात कही सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि जनपद अध्यक्ष जनपद से उनको जान का खतरा है। उन्होंने एसडीएम के समक्ष सुरक्षा की गुहार लगाई,उन्होंने बताया कि उपस्थित जनपद सदस्यों में 10 महिला जनपद सदस्य हैं। जिस में से एक एक महिला गर्भवती भी है जो जनपद सदस्य के खिलाफ मतदान करने हेतु जनपद पंचायत पलारी आई है।

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जनपद उपाध्यक्ष मनोज आडिल ने कहां है कि अध्यक्ष को बचाने के लिए पूरी प्रशासन लगा हुआ है जो जनता के साथ अन्याय हैं। अगर हमारे साथ न्याय नहीं किया जाता तो हम यही जनपद पंचायत में भूख हड़ताल पर बैठेंगे इस पूरे मामले में पीठासीन अधिकारी मुकेश राजपूत का कहना है कि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की कार्यवाही की जावेगी हमारे संवाददाता द्वारा जनपद अध्यक्ष से जान का खतरा होने बाबत पूछने पर उन्होंने बताया कि अभी जनपद सदस्यों से इस बारे में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अगर ऐसा कोई आवेदन आता है तो उनकी सुरक्षा के लिए बंदोबस्त किया जाएगा।

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