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छत्तीसगढ़ – सार्वजनिक कार्यक्रम, राजनीतिक सभा और रैली पर प्रतिबंध, शादी, अंत्येष्टि में केवल 50 लोग हो पाएँगे शामिल, कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन

दुर्ग जिले में कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर एहतियात के तौर पर सावधानी बरतने, आम जनता को होली त्यौहार मनाने हेतु कार्यालयीन आदेश क0 74/जि. दंडा. / एस.डब्लू, /2021 दुर्ग, दिनोंक 1 मार्च, 2021 एवं समसंख्यक आदेश क्रमांक 76 दिनॉक 18/3/2021 एवं कर्माक 551 दिनांक 19/3/2021 माध्यम से दिनांक 20 मार्च से 5 अप्रैल, 2021 तक जिले के नगरीय क्षेत्रों के लिये निर्देश जारी किये गये है कोविड-19 के बढ़ते संकमण को देखते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाते हैं।

सभी प्रकार के धरना/प्रदर्शन / जुलूस/ रेली आदि प्रतिबंधित रहेंगे।

सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम/ सार्वजनिक सभा- धार्मिक / सामाजिक/

राजनैतिक आदि भीड़ वाले सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।

धार्मिक स्थल केयल पूजा के लिये खुले रहेंगे । किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजन नहीं होगा।

शादी/अंत्येष्टि/दशगात्र/घालिसवां में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी ।

सभी प्रकार के स्पोर्ट्स/ खेलकूद/इवेंट्स के कार्यक्रम / आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।.

होटल/रेस्टॉरेंट / मैरिज प्लेस / क्लब / कॉलोनी /एवं अन्य सार्वजनिक भवनों में होली मिलन समारोह प्रतिबंधित रहेगा। पूर्व निर्धारित एवं नये कार्यक्रमों के लिये भी अनुमति अनिवार्य होगी

उपरोक्त सभी प्रकार के प्रतिबंधों में शिथिलता का अधिकारी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग का होगा एवं सभी प्रकार की अनुमति अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग व्दारा जारी की जावेगी ।

यह आदेश तत्काल जिले के सभी नगरीय क्षेत्रों में आज दिनांक 23/3/2021 से दिनाँक 10/4/2021 तक प्रभावशील रहेगा।

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