देश विदेशमध्यप्रदेश

राज्य में शराब विक्रेताओं के लिए नए नियम, आबकारी आयुक्त ने जारी किया आदेश

भोपाल। शराब खरीदारों और विक्रेताओं के लिए जरूरी नियम बनाए गए हैं, अब आप ऐसे ही शराब को लेकर या शराब की दुकान को लेकर शिकायत नहीं कर सकेंगे, नहीं शराब की कालाबाजारी करने वाले बच सकेंगे। इसके लिए सरकार ने एक नियम तय कर दिया है, इस नियम के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि असल में खरीदार ने कहां से शराब खरीदी और कितने में खरीदी।

Read also:- बड़े सेक्स रैकेट का हुवा भंडाफोड़, युवतियां सहित 13 गिरफ्तार, लॉज में चलता था देहव्यापार

दरअसल, एमपी के आबकारी आयुक्त ने एक आदेश जारी कर शराब विक्रेताओं को अनिवार्य रूप से एक बिल बुक/कैश मेमो रखने और खरीदारों को बिल जारी करने का निर्देश दिया है, जो 1 सितंबर से प्रभावी है। यह अवैध शराब के संबंध में जांच के लिए गठित SIT के सुझाव के अनुसार किया जा रहा है।

Read also:- अब आम आदमी भी कर सकेंगे हवाई यात्रा, विमानन सेवाओं को किफायती बनाने पर जोर दे रही केन्द्र सरकार

आबकारी आयुक्त के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी शराब के दुकानदारों को एक कैश मेमो छपवाना होगा, इसको जिले के आबकारी विभाग से प्रमाणित कराया जाएगा। जो भी ग्राहक शराब खरीदे उसे तय दाम के हिसाब से बिल काटकर देना होगा, जिसमें ब्रांड से संबंधित जानकारी भी होगी, इस बिल बुक की कार्बन कॉपी ठेके पर रखना अनिवार्य होगा, साथ ही अधिकारियों को सभी शराब के ठेकों पर संबंधित अधिकारी का नंबर लिखे जाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि बिल न मिलने की स्थिति में ग्राहक शिकायत कर सके।

Related Articles

Back to top button