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NEET परीक्षा को टालने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा 12 सितंबर को अपने तय तारीख पर ही होगी.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 12 सितंबर को होने वाली NEET परीक्षा को टालने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. याचिकाकर्ता ने कहा था कि परीक्षा की तारीख सीबीएसई कंपार्टमेंट, प्राइवेट, पत्राचार एग्जाम की तारीखों से टकरा रही है. लेकिन कोर्ट ने कहा कि परीक्षा 12 सितंबर को अपने तय तारीख पर ही होगी. इस इस मामले में जस्टिस एएम खानविल्कर, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे. हम अनिश्चितता की स्थिति नहीं चाहते हैं. परीक्षा होने दीजिए. 

वहीं, इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 सितंबर को बेंच को स्पष्ट किया था कि नीट परीक्षा में वे छात्र भी शामिल हो सकेंगे, जिनका परीक्षा रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है.  इस मामले में एनटीए ने कहा था कि परीक्षा परिणाम की जरूरत काउंसलिंग की वक्त पड़ेगी, उससे पहले नहीं. 

एडवोकेट सुमंथ नकुला ने लगाई थी
नीट परीक्षा को स्थगित करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट सुमंथ नकुला ने लगाई थी. आपको बता दें कि नीट की परीक्षा कोरोना गाइडलाइंस के साथ देशभर के 198 शहरों में आयोजित की जाएगी. पिछली परीक्षा के 3862 केंद्रों के मुकाबले इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है. पिछले साल, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सख्त सावधानियों के बीच 13 सितंबर को नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी. परीक्षा में कुल 13.66 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 7,71,500 ने क्वालिफाई किया था.

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