देश विदेशविशेष

अगर इस तारीख तक नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, जान लीजिये यह

इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भरने की आखिरी तारीख बेहद नजदीक आ गई है। अगर आपने अब तक अपना आईटीआर नहीं भरा है तो आखिरी तारीख का इंतजार न करें बल्कि जल्द से जल्द अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करें, वरना आपको भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता हैं।

आपको बता दें कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी, लेकिन अब आपने अब तक अपना आईटीआर नहीं भरा तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है। आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। 31 अगस्त के बाद और 31 दिसंबर तक आईटीआर भरने पर जहां आपको 5000 रुपए का फाइन भरना होगा, वहीं 31 दिसंबर के बाद आईटीआर भरने पर जुर्माने की रकम डबल हो जाएगी।

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। अगर आपने अब तक रिटर्न नहीं भरा है तो 31 दिसंबर तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 234F के तहत फाइनेंशियल ईयर 2017-18 (असेसमेंट ईयर 2018-19) से इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन के बाद आईटीआर भरने वालों को जुर्माना देना होगा।

गौरतलब है कि अगर डेडलाइन के बाद यानी 31 अगस्त और साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर से पहले तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको देर से आईटीआर भरने के लिए 5000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, लेकिन अगर आप 31 दिसंबर 2019 के बाद और 31 मार्च 2020 से पहले रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।

बता दें कि अगर आपकी आमदनी 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1000 रुपए की जुर्माना देना होगा। वहीं अगर आपकी कुल इनकम बेसिक छूट से ज्यादा नहीं है तो उनके लेट रिटर्न फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। आपको बता दें कि इनकम डिपार्टमेंट ने वर्तमान में बेसिक टैक्स छूट 2.50 लाख रुपए की है।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button