31 December तक निपटा लें ये काम नही पड़ेगा आपको भुगतना

साल 2021 का आखरी महीना खत्म होने में कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। इस महीने के अंत तक आपको कई जरूरी काम हर हाल में निपटाने हैं। अगर आपने निर्धारित तिथि से पहले इन कामों को नहीं निपटाया तो आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसी क्रम में अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक जरूर कर दें। वहीं EPFO ने भी PF खाताधारकों को नॉमिनी जोड़ने के लिए इस महीने के आखिर तक का ही समय दिया है।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें – वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। टैक्स एक्सपर्ट के अनुसार, आपको डेडलाइन से पहले ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होगा, बल्कि और भी कई फायदे होंगे। निर्धारित तिथि से पहले ITR दाखिल नहीं करने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आपने समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर दिया तो आपको नोटिस आने का डर भी नहीं रहता।
PF खाताधारकों के लिए नॉमिनी जरूरी – इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी EPFO ने सभी PF खाताधारकों को नॉमिनी जोड़ने के लिए कहा है। EPFO ने नॉमिनी जोड़ने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 तय की है। अगर आपने 31 दिसंबर तक अपने PF अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ा तो आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा सकता है।
ऑडिट रिपोर्ट फाइल करें – इस महीने की आखिरी तक ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करना अनिवार्य है। दरअसल, बिजनेस मैन जिनकी सालाना कमाई 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही एक ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, फिल्म एक्टर, वकील, टेक्नीशियंस जैसे प्रोफेशनल्स को तो 50 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर ही ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर ही है।


