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अब 30 नवंबर तक भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स, जानिए नए आदेश में क्या हुवे बदलाव

केंद्र सरकार में कोरोना वायरस महामारी संकट के समय इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक अब बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि इनकम टैक्स पहले दाखिल करने की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ाई गई थी।

इसके साथ ही पैन कार्ड और आधार लिंक करने की समय सीमा भी 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि पहले यह 30 जून तक तय की गई थी। वित्तीय वर्ष 2018 19 के लिए अगर रिवाइज्ड आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आखिरी तारीख अब 31 जुलाई 2020 कर दी गई है जिसका स्व मूल्यांकन कर दायित्व 1 लाख तक है तो 30 नवंबर 2020 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

अब आयकर दाताओं के लिए स्व मूल्यांकन कर के भुगतान की तारीख का कोई विस्तार नहीं किया जाएगा जिसमें स्व मूल्यांकन कर देयता एक लाख से ज्यादा है। टैक्स छूट के लिए किए गए निवेश की अंतिम तारीख को भी 31 जुलाई कर दिया गया है।

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