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GST Council की बैठक- जानिए अहम मुद्दों के फैसले

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण GST Council की 40वीं बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इसमें वह बैठक में लिए गए कुछ अहम फैसले बता रही है.

सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में जुलाई 2017 से जनवरी 2020 की अवधि के GSTR-3B के लिए विलंब शुल्क में कमी की गई है। उन्होंने बताया कि जिन पर किसी तरह की कर जवाबदेही नहीं है, उन्हें किसी तरह का विलंब शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी। GSTR-3B को लेट से फाइल करने के अधिकतम शुल्क के लिए 500 रुपये की सीमा तय की गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अहम जानकारी देते हुए कहा कि जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 तक के बहुत सी रिटर्न फाइलिंग लंबित है। ऐसे में जिन लोगों की कोई कर जवाबदेही नहीं है लेकिन जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है, उनसे किसी तरह का विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा।

गौरतलब है कि कम संग्रह और रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित समय सीमा के साथ, सरकार ने अप्रैल और मई के महीनों के लिए मासिक जीएसटी राजस्व संग्रह के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। मौजूदा समय में जीएसटी संरचना के तहत, 5, 12, 18 और 28 फीसद स्लैब के तहत कर लगाया जाता है। उच्चतम कर स्लैब के ऊपर, लक्जरी, और डीमेरिट गुड्स पर उपकर लगाया जाता है और उसी से प्राप्त आय का उपयोग राज्यों को किसी भी राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए किया जाता है।

हाल ही में औद्योगिक संगठन फिक्की के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों में कटौती पर कहा था कि यह फैसला जीएसटी काउंसिल लेती है, लेकिन काउंसिल को राजस्व संग्रह की भी तलाश या चिंता है।

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