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झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द, लगा बड़ा झटका |


मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है. दरअसल, निर्वाचन आयोग ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश राज्यपाल को भेजी है. चुनाव आयोग ने लाभ के पद पर होने के आरोपों पर अपनी राय भेजी है.

माना जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडराने लगा है. राज्यपाल चुनाव आयोग की सिफारिश पर हेमंत सोरेन की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं.
यह मामला हेमंत सोरेन द्वारा खुद को खनन पट्टा देने का है. इस मामले में चुनाव आयोग ने जांच की थी. संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत, किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के मामले में अंतिम फैसला राज्यपाल को करना होता है.

झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोप लगे थे. बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी. इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी. अब निर्वाचन आयोग ने इस मामले में अपनी राय राज्यपाल को भेजी है.

दरअसल, हेमंत सोरेन पर झारखंड का सीएम रहते खनन पट्टा खुद को और अपने भाई को जारी करने का आरोप है. उस वक्त हेमंत सोरेन पर खनन मंत्रालय भी थी. ईडी ने हाल ही में खनन सचिव पूजा सिंघल को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था, पूजा ने ही खनन का लाइसेंस जारी किया था.





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