प्रमोशन में आरक्षण पर रोक हटाने से इंकार, राज्य सरकार को झटका… |

बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रमोशन पर आरक्षण देने पर स्थगन को हटाने के राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। इस मामले में रायपुर के बी संतोष कुमार ने अधिवक्ता योगेश्वर शर्मा के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार ने प्रमोशन पर आरक्षण देने का जो नियम लागू किया है वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश और संविधान के विपरीत है।
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छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को आदेश जारी किया था कि पदोन्नति में अनुसूचित जाति को 13 तथा अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण प्रथम श्रेणी से उच्च वेतनमान प्रथम श्रेणी सहित चतुर्थ वर्ग से तृतीय वर्ग तक के कर्मचारी को दिए जाने वाली पदोन्नति में लागू होगा। जिसमें सुनवाई शुरू होने के बाद ही हाईकोर्ट ने इस आदेश पर स्थगन दे दिया था।
राज्य सरकार की ओर से स्वीकार किया गया था कि अधिसूचना जारी करने में नियमों का पालन नहीं हुआ है। लेकिन, उसके बाद कोई संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की गई। ताज़ा सुनवाई में चीफ जस्टिस रमेश सिंह और जस्टिस एन के चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की उसे अपील को खारिज कर दी है जिसमें उसने स्थगन को हटाने की मांग की थी।




