छत्तीसगढ़

शराबी दोस्तों के लिए अच्छी खबर, रात 12 तक पी सकेंगे अब छग में शराब, आबकारी नीति में ये हुवें हैं बदलाव

छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने प्रदेश में आनेवाले 2020-21 के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी है। इसके तहत अब रात 11 बजे तक बार खुले रहेंगे साथ ही हाईवे के किनारे बार पर लगी रोक भी हटा ली गई है इसका मतलब यह कि अब नए बार खुल सकेंगे।

बता दें कि नई आबकारी नीति के तहत समय में 1 घंटे का इजाफा कीया गया है तो अब दोपहर 12 से रात 11 बजे तक बार खुले रहेंगे, जबकि 3 स्टार से उपर के रेस्टोरेंट बार (BAR) रात 12 बजे तक खुलेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईवे के किनारे बड़ी संख्या में बार बंद हो गए थे लेकिन अब नए बार खोले जाएंगे।

राज्य आबकारी आयुक्त कार्यालय से नए वित्तीय वर्ष के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए है। विदेशी मदिरा एफएल-3 होटल, बार अनुझप्ति एफएल-3 क शॉपिंग मॉल, रेस्टारेंट बार अनुझप्ति, एफएल-4 असैनिक विनोद गृह एफएल-4(क) व्यवसायिक क्लब और एफएल 5(क) के प्रासंगिक अनुज्ञप्ति के लिए नए निर्देश जारी किए गए है। इसके साथ ही पहले से प्रभावशील निर्देश में संशोधन आदेश जारी किया गया है।

इसके तहत बार और क्लब के लिए लाइसेंस फीस भी अब बढ़ा दी गई है। क्लब के लिए 11 लाख की फीस को बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। हालांकि क्लब की मिनिमम गारंटी 60 लाख है, लेकिन खपत बढ़ा दी गई है।

हार्ड लीकर को 7 हजार से 11500 कर दिया गया है। बताया गया है कि एफएल2 लाइसेंस में बीयर के लिए पहले 11 हजार रुपये फीस थी, जिसे 14 हजार किया गया है। शराब के लिए 18 हजार की फीस बढ़ाकर 23 हजार की गई है। ये नए नियम एक अप्रैल से लागू होंगें।

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