नगर पालिका चुनाव – वोटिंग के लिए पहचान हेतु ये 18 प्रकार के दस्तावेज होंगे मान्य
नगर पालिका आम निर्वाचन के तहत 21 दिसम्बर को आयोजित हो रहे मतदान के दौरान निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और पहचान सुगम बनाने के लिये छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 18 प्रकार के दस्तावेजों को मान्य किया है।
मतदाता को मतदाता केन्द्र पर अपना मत डालने के लिये पहचान स्थापित करने के लिये इनमें से किसी एक दस्तावेज को पीठासीन अधिकारी अथवा प्राधिकृत मतदान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
ये दस्तावेज है- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र, बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पेन कार्ड, आधार कार्ड, राज्य/केन्द्र सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जाॅब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ बीमा योजना (स्मार्ट) कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र स्वीकार किये जायेंगे।
साथ ही केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची, बार कौसिंल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार साॅफ्टवेयर एस.ई.सी.-ई.आर. द्वारा आनलाईन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची।