छत्तीसगढ़

दो दिन बंद रहेंगे शराब दुकान, कलेक्टर ने जारी किया आदेश |


गरियाबंद जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन के अंतर्गत 27 जून को उप चुनाव नियत होने के कारण निर्विघ्न एवं निष्पक्षता पूर्वक निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  आकाश छिकारा ने मतदान क्षेत्र में शराब दुकान बंद करने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है।



 इसके तहत जिले के देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान बासीन (सी.एस.2 घघ-कम्पोजिट) को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 25 जून 2023 दोपहर 03ः00 बजे से मतदान दिवस 27 जून 2023 को मतदान एवं मतगणना समाप्ति उपरांत परिणाम घोषित किये जाने तक बंद रखने के आदेश जारी किये गये है।

 जारी आदेशानुसार शुष्क दिवस में किसी भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थानों से मदिरा का अवैध निर्माण, आधिपत्य परिवहन, क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं अन्य मादक पदार्थ, द्रव्य का तस्करी न हो इस पर पूर्ण नियंत्रण रखने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही शिकायत प्राप्त होने पर सख्ती से रोक लगाने और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही करते हुए उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये गये है।



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