छत्तीसगढ़

बहुचर्चित IPS मुकेश गुप्ता, तत्कालीन एसपी रजनीश सिंह सहित कई अधिकारियों के एफआईआर मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जानें मामला

प्रदेश के बहुचर्चित IPS मुकेश गुप्ता, तत्कालीन एसपी रजनीश सिंह समेत कई बड़े अधिकारियों को बुधवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं। हाईकोर्ट ने बिलासपुर में दर्ज एफआईआर की कार्यवाही पर रोक लगा दिया है। पूरा मामला दिसम्बर 2014 का है।

आरोप है कि 2014 में बिलासपुर जल संसाधन विभाग में ईई आलोक अग्रवाल और उनके भाई पवन अग्रवाल के घर ACB ने छापा मारा था। इस छापे को जानबूझकर षड्यंत्र करार देते हुए पवन अग्रवाल ने एक परिवाद पेश किया गया था जहां सीजेएम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश सुनाया था।

मामले में बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में ACB अधिकारीयों के पदनाम समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। जिसमें उत्तरवादी के रूप में चर्चित IPS मुकेश गुप्ता समेत अन्य कई बड़े अधिकारियों के नाम थे। इसको लेकर सभी अधिकारियों ने एफआईआर को निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। जिसमे आज बुधवार को जस्टिस आर.सी.एस सामन्त के सिंगल बेंच ने एफआईआर की कार्यवाई पर रोक लगा दिया है। 

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