आज से अनलॉक Unlock 4.0 की शुरुआत हो चुकी है, केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक-4 की नई गाइडलाइंस के अनुसार आज से सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम और अन्य सभाओं में 100 लोगों के शामिल होने की छूट दी गई है. इस दौरान, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनेटाइजर का उपयोग करना जरूरी होगा।
बता दें कि अनलॉक-4 1 सितंबर से प्रभावी होगा और 30 सितंबर तक जारी रहेगा. नए दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक पर आधारित हैं, और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है. कन्टेन्मेंट जोन्स में 30 सितंबर तक लॉकडाउन सख्ती साथ लागू रहेगा. लोगों की अंतर-राज्य और सामानों की अंतर-राज्य गतिविधि पर कोई पाबंदी नहीं होगी. इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग अनुमति, मंजूरी, ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।
जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे. पहले इसके लिए केंद्र ने राज्यों को छूट दे रखी थी. वहीं, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
गृह मंत्रालय के अनुसार अब इन गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।
वहीं, मेट्रो रेल को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की अनुमति दी गई है।
इसके साथ-साथ 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी गई है।
स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद ही रखा गया है।
ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की इजाजत जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
दिशा-निर्देशों के अनुसार कन्टेन्मेंट जोन्स के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है।
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे।
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी.
21 सितंबर से ही ओपन एयर थिएटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी।
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन एयर थियेटर को छोड़कर) और इस तरह की जगहों पर गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
होटल, बार क्लब खुलेंगे
छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के आदेश के बाद रेस्टोरेंट, होटल बार सहित बार, क्लब को खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। बता दे कि इस इस दौरान संस्थानों को कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखना होगा। इस बात का निर्देश भी दिया गया है कि इन होटल व रेस्टोरेंट बार में क्षमता से 50 प्रतिशत लोगों की ही उपस्थिति हो सकेगी। आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक हैंड वाश, फेस मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ सभी एफएल-3 होटल बार, एफएल-3 शापिंग मॉल, रेस्टोरेंट बार, एफएल 3 स्टार एवं उसके ऊपर के स्तर के होटल बार को प्रारंभ किए जाने की अनुमति होगी।
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