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रायपुर – गणेश विसर्जन को लेकर नया गाइडलाइन जारी, जानें किसे है अनुमति और किस पर है रोक

रायपुर कलेक्टर ने गणेश विसर्जन को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। आदेश के अनुसार मुर्ति विसर्जन के समय मार्ग में किसी भी प्रकार के डीजे, धुमाल या वाद्य यंत्र बजाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं दी गई है।

इसके अलावा सामान्य दिनों में निर्धारित समय व ध्वनि सीमा के भीतर ही डी.जे. एवं धुमाल बजाने के निर्देश देने के साथ ही अनुविभागीय अधिकारी रायपुर प्रणव सिंह द्वारा संचालकों को उच्चतम न्यायालय एवं जिला कलेक्टर रायपुर द्वारा जारी निर्देशों से भी अवगत कराया गया।

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