inh24छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ – नए साल के जश्न में इन गाइडलाइन्स का करना होगा पालन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बच्चे-बुजुर्ग नहीं हो सकेंगे शामिल, कोविड गाइड लाइन का पूरी तरह पालन करने की अपील

महासमुंद – 31 दिसम्बर को नए साल के स्वागत एवं आगामी त्यौहार में किसी प्रकार की व्यवधान न पड़े, कोविड का भी पूरी तरह पालन हो इसे देखते हुवे महासमुंद कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी कार्तिकेय गोयल ने गाइडलाइन्स (New Year 2021 Celebration Guidelines Release) के अनुमोदन के बाद अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश जारी किये है ।

कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने ज़िले की जनता से नए साल एवं अन्य त्यौहार में कोविड गाइड लाइन का पूरी तरह पालन करने की अपील की है और जारी दिशा-निर्देशों का भी पूरा ध्यान रखने का आग्रह किया है। उन्होंने आने वाले नए साल की भी ज़िले की जनता को अपनी शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि नए साल के स्वागत में कोविड गाइड लाइन का पालन करें और सुरक्षित रहे। नए साल के कार्यक्रम आयोजन में कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

गाइडलाइन्स का पालन करना जरूरी होगा-

कार्यक्रम का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा।
कार्यक्रम स्थल पर क्षमता के 50 प्रतिशत तक व्यक्तियों अथवा अधिकतम 200 व्यक्तियों का ही प्रवेश होगा।
कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश एवं निकासी हेतु अलग-अलग गेट होना आवश्यक है
दोनों गेट टच फ्री मोड पर होना आवश्यक है।
कार्यक्रम की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी अनिवार्य होगी, ताकि किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि होने पर अपराधी की पहचान की जा सके।
कार्यक्रम का आयोजन रात 12ः30 बजे से अधिक समय तक नहीं किया जाएगा।
कार्यक्रम में छोटे बच्चे एवं बड़े बुजुर्गों का प्रवेश निषेध रहेगा।
कार्यक्रम के दौरान रात 11ः55 से 12ः30 बजे तक केवल हरित पटाखों का ही उपयोग किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना होगा।
कार्यक्रम में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी।
केवल दो छोटे बाक्स का ही प्रयोग करेंगे।
जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान आयोजक गण सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य होगा।
कोरोना के लक्षण पाए जाने पर प्रवेश निषेध होगा।
तत्काल हेल्पलाइन नंबर को सूचित करना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था करना करना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।
व्यवस्थित पार्किंग नहीं पाए जाने पर वाहन चालक एवं आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कार्यक्रम में अस्त्र-शस्त्र के साथ प्रवेश वर्जित होगा।
कार्यक्रम के दौरान रजिस्टर में इंट्री करना अनिवार्य होगा।
आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के उल्लंघन करने पर अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर आयोजक की जिम्मेदारी होगी व उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Back to top button