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कोरोना के नए स्ट्रेन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, UK से आने वाले यात्रियों को अब 14 दिन का क्वारंटीन रहना जरूरी

कोरोना को लेकर भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूके से आने वाले यात्रियों को अब 14 दिन का क्वारंटीन रहना जरूरी होगा। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी कलेक्टरों और कमिश्नरों को निर्देश जारी कर दिया गया है।

बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है जिसको देखते हुए 22 दिसंबर रात 12:00 बजे से लेकर 31 दिसंबर रात 12:00 बजे तक भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम से आने वाली सभी फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है. दरअसल, 22 दिसंबर 2020 से एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोरोना के नए म्युटेंट को मुंबई में फैलने से रोकने के लिए यह उपाय किए गए हैं.

  1. सभी यात्री जो मिडिल ईस्ट या यूरोपियन देशों से मुंबई आएंगे उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वॉरेंटाइन किया जाएगा. उनके अपने खर्च पर यह इंस्टीट्यूशनल क्वॉरेंटाइन 7 दिनों के लिए अनिवार्य होगा.
  2. अगर कोई यात्री कोरोना के लक्षण के साथ मिलता है तो उसे मुंबई के फोर्ट इलाके में मौजूद जीटी हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा जाएगा.
  3. आगमन के समय आरटी पीसीआर टेस्ट (कोरोनावायरस टेस्ट) नहीं किया जाएगा. आरटी पीसीआर टेस्ट पांचवें दिन से लेकर सातवें दिन तक यात्रियों के खर्च पर ही किया जाएगा. अगर रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो पैसेंजर को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और उन्हें 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा.
  4. अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाता है लेकिन कोरोना के लक्षण नहीं होंगे तो उन्हें आगे होटल में ही क्वॉरेंटाइन जारी रखना होगा और अगर कोरोना के लक्षण मिलते हैं तो उन्हें 14 दिनों के लिए कोविड-19 हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा.

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