छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा मंत्रियों की निजी स्थापना के लिए 12 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पदों का सृजन किया गया है। सभी मंत्रियों के निजी पदस्थापना में एक-एक ओएसडी नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी से जारी आदेश के अनुसार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर शासकीय सेवकों की नियुक्ति की जा सकेगी। बता दें कि इस पद पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत को-टर्मिनल नियुक्तियां नही की जा सकेगी।
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