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भयावह होता कोरोना, महासमुंद जिला भी अब लॉकडाउन, जानें किसे है छूट और किस बात की मनाही

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है। अब रोजाना 10000 से ऊपर मामले आ रहे हैं। महासमुंद जिले में कोरोना संक्रमण की चेन रोकने के लिए यहां भी लॉक डाउन का आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार महासमुंद जिले में 14 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।

14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 22 अप्रैल की मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगा लॉक डाउन,।लॉक डाउन की अवधि में जिले की सीमाएं रहेंगी सील

केवल मेडिकल के दुकानों को अपने समय पर खोलने की अनुमति, पेट्रोल पंप संचालक केवल शासकीय वाहन, बैंक, ई-पास धारी को देंगे पेट्रोल-डीजल

सुबह 6 बजे से 8 बजे तक खुले रहेंगे डेयरी की दुकानें, पशु चारा की दुकानों को भी सुबह 6 से 8 बजे तक खोलने की अनुमति
धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल सभी रहेंगे बंद

सभी शासकीय एवं निजी बैंक भी इस अवधि में रहेंगे बंद, एटीएम और अस्पतालों की सेवा रहेगी जारी,

जिले के सभी देशी और विदेशी मदिरा की दुकानें भी इस अवधि में बंद रहेंगे । लॉक डाउन की अवधि में जिले की सीमाएं रहेंगी सील
कलेक्टर डोमन सिंह ने जारी किया आदेश

देखें आदेश –

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