छत्तीसगढ़

Lockdown – लॉकडाउन की घोषणा के बाद बाज़ार में उमड़ी भीड़, किराना और सब्जी की दुकानों में लगी लंबी कतार

रायपुर में टोटल लॉकडाउन की घोषणा के बाद बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए निकल पड़े है। सब्जी, दूध और किराना की दुकान पर लंबी लाइनें लगी हुई है। यही हाल सब्जी बाजार का भी है। हर तरफ भीड़ नजर आ रही है। वहीं, शहर की प्रमुख बाजार खुलने का लोग इंतजार कर रहे हैं। जरूरी सामान की खरीदारी के लिए शाम तक बाजार में भीड़ उमड़ी रह सकती है।

READ ALSO – छत्तीसगढ़ – कोरोना के बढ़ते मामलो को देख, गृह मंत्री आज पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे बड़ी बैठक

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डॉ.एस भारतीदासन ने रायपुर जिला अन्तर्गत संपूर्ण क्षेत्र को नौ अप्रैल् की शाम छह बजे से 19 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने अपने आदेश में बताया कि वर्तमान में कोविड -119 पाॅजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला रायपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है

READ ALSO – सरपंच ने कोरोना काल में कराया भागवत, कथा सुनने वाले संक्रमित की हुई मौत अब कार्रवाई की तैयारी में प्रशासन

अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन,शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट,रेलवे स्टेशन,अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित आटो,टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड,काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर

READ ALSO – राजनांदगांव – कोरोना जांच केंद्र में सोशल डिस्टेनसिंग है सिफर, विवाद की स्थिति होती है निर्मित, कुल 26153 लोग कोरोना पीड़ित

दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओएल प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों के लिए पीओएल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः छह बजे से आठ बजे तक एवं संध्या पांच बजे से 6.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान पार्लर नहीं खोले जांगें। केवल दुकान – पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।

Related Articles

Back to top button