मनोरंजन

अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली भड़कीं सुप्रीम कोर्ट पर, कही ये यह बात

महानायक अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से बोलने के लिए जानी जाती हैं। वह महिलाओं के मुद्दों पर अक्सर खुलकर अपनी आवाज उठाती रहती हैं। अब नव्या नवेली नंदा ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज की टिप्पणी की आलोचना की है। दुष्कर्म मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट के एक जज ने आरोपी से ऐसा सवाल किया जिसको नव्या नवेली नंदा ने परेशान करने वाला बताया है।

Read Also – मौनी रॉय ने गोवा से शेयर की सेक्सी अंदाज में तस्वीरें, फैंस हुवे घायल

दरअसल महाराष्ट्र के रहने वाले एक सरकारी विभाग में काम करने वाले शख्स पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। इस मामले में आरोपी ने सु्प्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उसकी याचिका पर सुनवाई की। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट के एक जज ने आरोपी से पूछा कि क्या वह पीड़िता से शादी करने को तैयार है ? यह बात बॉलीवुड अमिताभ बच्चन की नातिन को बिल्कुल पसंद नहीं आई है।

उन्होंने जज की इस टिप्पणी की आलोचना की है। नव्या नवेली नंदा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर इस खबर को साझा किया। इस खबर के साथ उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा, ‘परेशान करने वाला।’ सोशल मीडिया पर नव्या नवेली नंदा का यह पोस्ट वायरल हो रहा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स उनके पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं नव्या नवेली नंदा से पहले बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू ने भी सुप्रीम कोर्ट के जज की इस टिप्पणी को लेकर आलोचना की थी।

Read Also –Happy Birthday Shraddha Kapoor – श्रद्धा कपूर का आज 34वां जन्मदिन, फिल्म ‘तीन पत्ती’ से किया था डेब्यू, जन्मदिन पर जानें उनसे जुडी बातें

अभिनेत्री ने जज की टिप्पणी की आलोचना करते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ‘क्या किसी ने लड़की से यह सवाल पूछा? कि क्या वह दुष्कर्म करने वाले शख्स से शादी करना चाहती है या नहीं? क्या यह सवाल है? यही हल है या सजा? एकदम घटिया।’ सोशल मीडिया पर तापसी पन्नू का यह ट्वीट तेजी से वायरल हुआ। अभिनेत्री के फैंस और कई सोशल मीडिया यूजर्स उनके ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

गौरतलब है कि दुष्कर्म आरोपित से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या वह पीड़िता से विवाह करना चाहता है। लेकिन जब कोर्ट को बताया गया कि वह पहले शादीशुदा है तो शीर्ष अदालत ने संबंधित अदालत में नियमित जमानत अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उसे चार सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण भी दे दिया। महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी में टेक्नीशियन के पद पर तैनात आरोपित ने बांबे हाई कोर्ट द्वारा अपनी जमानत खारिज किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी।

Related Articles

Back to top button