स्टाफरूम में ‘जातिसूचक’ गाली देना SC/ST Act के तहत अपराध नहीं, ‘चमार’ विवाद पर बोला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

SC/ST एक्ट 1989 से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है. उच्च न्यायालय का कहना है कि स्टाफरूम ‘सार्वजनिक स्थान’ नहीं है और ऐसे में इसे अपराध नहीं माना जा सकता है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यक्ति को स्कूल स्टाफरूम में ‘जातिसूचक’ गाली देने के आरोपी के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दिया. दरअसल, आरोप लगे थे कि स्टाफ रूम में हुई बैठक के दौरान शिकायतकर्ता को ‘चमार’ कहकर बुलाया गया और उसके साथ अभद्रता की गई थी.
स्टाफरूम में ‘जातिसूचक’ गाली देना SC/ST Act के तहत अपराध नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्टhttps://t.co/7mgcs0ubUE
— Live Law Hindi (@LivelawH) November 14, 2023
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