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चेक पेमेंट करने वालों के लिये बड़ी खबर, 1सितंबर से बदल जायेगा नियम

दिल्ली। अगर आप भी चेक से पैसे भेज रहे हैं या चेक पेमेंट करते हैं। तो आपके लिए बेहद काम की खबर है। अब 1 सितंबर से 50,000 रुपये से अधिक का चेक जारी करना आपके लिए दिक्कतभरा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू करना शुरू कर दिया है। ज्यादातर बैंक 1 सितंबर से PPS को लागू करने जा रहे हैं।
एक्सिस बैंक (Axis Bank) अगले महीने से पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत कर रहा है। बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को SMS के जरिए इसकी जानकारी दी है। अब नए नियम के मुताबिक, 1 सितंबर से चेक जारी करने से पहले आपको पूरी डिटेल्स देनी होगी। वरना आपका चेक कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक्सिस बैंक के अलावा अन्य बैंक भी पॉजिटिव पे को लागू कर सकती है।

बैंकों ने लागू किए नियम: एक्सिस बैंक समेत कुछ बैंकों ने PPS को अनिवार्य कर दिया है, जिसके तहत ग्राहकों को बैंक को नेट/मोबाइल बैंकिंग या शाखा में जाकर चेक डिटेल्स देनी होगी। आपको बता दें कि पॉजिटिव पे सिस्टम 50,000 या इससे बड़ी रकम के बैंक चेक पेमेंट पर लागू किया जाएगा। वही, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), कोटक महिंद्रा बैंक ने भी पॉजिटिव पे सिस्टम को 50 हजार रुपये से ज्यादा वाले चेक के लिए लागू कर दिया है।

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