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CG में ब्रूटल मर्डर करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई ये कड़ी सजा



Bilaspur. बिलासपुर। चरित्र शंका पर पत्नी समेत तीन बच्चों की हत्या के आरोपी को जिला न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. जानकारी के मुताबिक मस्तूरी थाना क्षेत्र के हिर्री में रहने वाले उमेंद्र केवट की शादी 2017 में सुक्रिता केवट से हुई थी. दोनों के तीन बच्चे पुत्री खुशी, लिसा और पुत्र पवन थे, जिनकी उम्र लगभग 5 वर्ष, 3 वर्ष और 18 माह थी. आरोपी उमेंद्र अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था और आए दिन मारपीट झगड़ा भी बात करता था. इसी बात को लेकर आरोपी ने 1 जनवरी 2024 की रात अपनी पत्नी एवं तीनों बच्चों का बेरहमी से गला घोंटकर

हत्या कर दी।

2 जनवरी को प्रार्थी सुमन केवट को सुबह 3:30 बजे उसके मोबाइल फोन से पता चला कि उसके बहनोई उमेंद्र केवट ने चरित्र शंका की बात को लेकर सुकृता केवट और उनके बच्चे खुशी केवट, दिशा केवट और पवन केवट की हत्या कर दी है. उन्होंने अपने घर परिवार और गांव वालों के साथ आरोपी के घर जाकर देखा तो गांव वालों की भीड़ थी. घर के अंदर जाकर देखा तो आरोपी के घर के पीछे बाड़ी में शौचालय के पीछे बहन सुक्रिता केवट औंधे मुंह गिरी पड़ी थी, जिसके मुंह और गले पर

चोट के निशान थे।

घर में प्रार्थी सुमन के जीजा एवं दीदी अपने बच्चों के साथ रहते थे. वहां अंदर लगे बेड के किनारे तरफ भांजी खुशी बुरी हालत में और लिसा केवट बाएं तरफ करवट लेते हुए और बेड के बीच में भांजा पवन चित हालत में मृत पड़े हुए थे. उनके गले में किसी रस्सी जैसी वस्तु से दबाकर गला घोटने का स्पष्ट निशान दिख रहा था. पुलिस ने न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया, जिस पर दशम अपर सत्र न्यायाधीश बिलासपुर अविनाश के त्रिपाठी ने मामले की त्वरित पूर्ण सुनवाई कर मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए आरोपी उमेंद्र को उसके अपराध के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई है।



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