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PM Kisan Tractor Yojana – ऐसे आधे दाम में मिल जायेगा आपको ट्रेक्टर, आपके फायदे का है सौदा, जानें

प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) चलाया जा रहा है जिसमें ट्रैक्टरों पर सब्सिडी दी जा रही

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऐसे कई कदम उठाए जा रहे हैं जो किसानों के लिए कल्याणकारी साबित हो रहे हैं। पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपये भी डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही खाद और बीज पर विभिन्न प्रकार की सब्सिडी भी दी जा रही है। सरकार की ओर से खेती-किसानी में प्रयोग की जाने वाली मशीनों पर भी सब्सिडी दी जा रही है। यह सब्सिडी ट्रैक्टर पर भी लागू हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) चलाया जा रहा है जिसमें ट्रैक्टरों पर सब्सिडी दी जा रही है।

वर्तमान समय में देखें तो ट्रैक्टर कृषि के लिए सबसे उपयोगी बन गया है। हालांकि, देश में ऐसी स्थिति नहीं है कि सभी किसान अपने यहां ट्रैक्टर रख पाएं। उन्हें विभिन्न प्रकार की आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वह ट्रैक्टर लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे में अब सरकार उन किसानों के लिए एक बेहतरीन योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत किसानों को सरकार आधे दाम में ट्रैक्टर मुहैया कराएगी। योजना का नाम पीएम किसान ट्रैक्टर योजना है।

आधे दाम की सब्सिडी देगी सरकार

प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के तहत सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर केंद्र सरकार 50 फ़ीसदी सब्सिडी देगी। यानी कि इस योजना के तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर सिर्फ आधे दाम पर खरीद सकते हैं, बाकी का पैसा सरकार देगी। इसके अलावा भी कई राज्य सरकारें किसानों को अपने स्तर पर ट्रैक्टरों पर 20 से 50 फ़ीसदी तक सब्सिडी मुहैया करा रही हैं।

इस योजना का लाभ इस तरह उठा सकते हैं

सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह सब्सिडी सिर्फ एक ट्रैक्टर खरीदने पर ही दी जाएगी। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जरूरी दस्तावेज के साथ किसी भी नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ जरूरी कागजात देने होंगे जिसमें किसान का आधार कार्ड, जमीन के कागज, बैंक की डिटेल और पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य रूप से शामिल है।

  • यह स्कीम उन किसानों के लिए है जिसमें विगत 7 वर्षों में कोई ट्रैक्टर ना फरीदा
  • किसान के पास उसके नाम से जमीन जरूरी है
  • एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर पर सब्सिडी ले सकता है
  • परिवार का केवल एक व्यक्ति ही सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकता है
  • स्कीम छोटी जोत वाले और सीमांत किसान के लिए है

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