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Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Dispute: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा झटका, HC ने कहा- हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य

Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Dispute: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, फैसला सुनाते हुए जस्टिस मयंक कुमार जैन की अदालत ने कहा कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मामले बहस योग्य हैं. इसका मतलब यह हुआ कि अब हिंदू पक्ष की सभी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी. बता दें, इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दाखिल कर कहा था कि शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन हिंदुओं की है. इसलिए उन्हें वहां पूजा का अधिकार मिलना चाहिए. इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पॉजिशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी. लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद HC से लगा झटका

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