मुंबई: शीना बोरा हत्याकांड मामले में इंद्राणी मुखर्जी को विशेष सीबीआई अदालत द्वारा 2 लाख रुपये के मुचलके पर ज़मानत – cgtop36.com

पूर्व में मीडिया एग्जक्यूटिव रही इंद्राणी मुखर्जी (Indrani Mukerjea) को कल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से जमानत मिली और आज यानी गुरुवार 19 मई को सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने भी उन्हें जमानत दे दी. अपनी बेटी शीना बोरा के हत्या के आरोप में इंद्राणी मुखर्जी जेल में बंद हैं. स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दो लाख के मुचलके पर जमानत ती है. इंद्राणी मुखर्जी की जमानत के मामले में भी वही नियम लागू रहेंगे, जो पीटर मुखर्जी के मामले में हैं.
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट (Special CBI Court) ने कहा, इंद्राणी मुखर्जी जमानत की शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, इसलिए जब वह दो लाख रुपये कैश जमा कर देंगी तो उन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाएगा. दो लाख रुपये की जमानत जुटाने के लिए उन्हें आज से दो हफ्ते तक का समय दिया गया है.
बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी को अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या (Sheena Bora murder case) के आरोप में अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया था. शीना बोरा की हत्या साल 2012 में की गई थी. इंद्राणी मुखर्जी की जमानत याचिका 9 बार खारिज हो चुकी थी, लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं बार में उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली थी.
मुंबई: शीना बोरा हत्याकांड मामले में इंद्राणी मुखर्जी को विशेष सीबीआई अदालत द्वारा 2 लाख रुपये के मुचलके पर ज़मानत दिए जाने के एक दिन बाद भायखला जेल से रिहा हुई।
उन्होंने कहा, “अभी घर जा रही हूं। अभी आगे की कोई योजना नहीं है, सिर्फ घर जाना है।” pic.twitter.com/gcJPKXi2jb
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 20, 2022
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