
नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। जिन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को कई शर्तों के साथ जमानत दी है। कोर्ट के आदेश अनुसार केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना पड़ेगा।
दरअसल, शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहत देते हुए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। वहीं शुक्रवार की शाम दिल्ली के तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खूब जोश दिखा। जेल के बाहर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे थे. आप नेताओं ने इसे सत्य की जीत बताया है। इसके साथ ही गिरफ्तारी के 50 दिन बाद घर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने माता-पिता का पैर छू कर आशीर्वाद लिया।
बता दें कि केजरीवाल को इस मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ED को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर जवाब मांगा था। दिल्ली हाईकोरर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है और केजरीवाल के बार-बार समन की अवहेलना करने के बाद ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं।



