बहनें केवल किराना दुकानों से खरीद पायेंगी इस बार राखियां, जानिए लॉकडाउन में क्या है प्रशासन के आदेश
रायपुर जिला प्रशासन ने छह अगस्त तक अब लॉकडाउन बढ़ा दिया है। त्योहारों के चलते केवल 29 और 30 जुलाई को खाने-पीने की चीजें और किराना दुकान खोलने की अनुमति है। बता दें कि इन दो दिन में चिल्हर और थोक दोनों ही दुकानें खुलेंगी।
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बता दें कि किराना दुकानों से ही 3 अगस्त को पड़ने वाले रक्षाबंधन के लिए बहनें राखी खरीद सकेंगी। किराना दुकानों से त्योहारों से संबंधित सामग्रियां भी खरीद सकेंगे। इस दौरान लोगों को फेस मॉस्क के उपयोग और फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है। पहले की तरह निजी और सरकारी राशन दुकानें, किराना दुकान समेत कई सुविधाएं लोगों को नहीं मिलेगी। बता दें कि रायपुर के बिरगांव और रायपुर नगर निगम की सीमाएं सील रहेंगी। इस दौरान सिर्फ वाणिज्यिक परिवहन की अनुमति दी गई है। रात में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
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इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान घर से बिना वजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई चलती रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जेल जा सकते हैं। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जवान समेत तीन हजार कर्मी लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए तैनात रहेंगे।
ये दुकानें खुली रहेंंगी
किराना दुकानें, थोक किराना दुकानें सुबह 6 से 10 बजे खुली रहेंगी। राखी व सेवाइयों किराना दुकानों पर ही बिकेंगी। पशु आहार, पशु औषधि, इसके अलावा मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को जारी रखा जाएगा। मिठाई दुकानों को होम डिलिवरी की अनुमति होगी। दुकानों में आने वालों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। उक्त सभी दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके अलावा आवश्यक सेवाएं शुरू रहेंगी।




