inh24छत्तीसगढ़

चार साल की मासूम के साथ अनाचार करने वाले युवक को हुई 20 साल की सजा

चार साल के मासूम के साथ अनाचार करने वाले युवक को फास्टट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि इस मामले में जब पीड़िता के परिजन शिकायत करने बोधघाट थाना पहुंचे थे तब वहां पदस्थ थाना प्रभारी राजेश मरई ने एफआईआर दर्ज करते हुए 7 दिनों के भीतर ही चालान पेश कर दिया था। जिसके कुछ दिनों के बाद ही मामले का ट्रायल शुरू हुआ और फास्टट्रैक कोर्ट में 10 दिन के ही ट्रायल खत्म करते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुना दी है। दरअसल करकपाल में रहने वाले कुछ लोग 20 अक्टूबर को बोधघाट थाने में आ कर ये शिकायत की के उनकी चार वर्षीय बेटी के साथ मिथलेश पटेल नामक व्यक्ति में अनाचार किया है।

read also – राजधानी में 2 मार्च से शुरू होगा ‘वर्ल्ड सेफ्टी रोड सीरीज’, केवल 50 रूपए में मिलेंगी टिकट

मिलीं जानकारी के अनुसार पुलिस ने जांज पड़ताल एवं मुलाहिज़ा कर एफआईआर दर्ज कर के आरोपी को गिरफ्तार कर सात दिनों में चालान पेश किया। इसकी सुनवाई फरवरी माह में शुरू हुई तो कोर्ट में भी तत्परता दिखाते हुए 10 दिनों में ही ट्रायल खत्म करते हुए आरोपी मिथलेश पटेल को 20 साल की सजा सुना दी। डीजीपी डीएम अवस्थी ने पुलिस मुख्यालय रायपुर में बोधघाट थाना प्रभारी राजेश मरई, एसएसआई इंदु शर्मा, आर भानुप्रताप कोर्राम, बिसनी ध्रुव और लीमा अनंत को सुपर इन्वेस्टिगेटर के खिताब से सम्मानित किया है। इस मौके पर बस्तर आईजी पी. सुंदरराज और एसपी दीपक झा भी मौजूद रहे।

Related Articles

Back to top button