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छत्तीसगढ़ – नाबालिग किशोरी को भगा ले गया और बनाता रहा शीरीरिक संबंध, पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल

कुश अग्रवाल बलौदाबाजार – थाना बिलाईगढ के अपराध क्रमांक 221/2020 धारा 363, 366, 376 भा0द0वि0 4, 6 पाक्सो एक्ट के प्रार्थी देवरबोड़ निवासी थाना बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिक बेटी घर से बिना बताये कही चली गई थी जो आज अब तक वापस नही आई है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर गुम इंसान क्र. 35/2020 एवं कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण ले जाने की शंका पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी बिच सूचना मिली कि अपहृता एवं आरोपी ग्राम देवरबोड़ आने की सूचना पर बिलाईगढ़ पुलिस द्वारा ग्राम देवरबोड़ में घेराबंदी कर आरोपी के कब्जे से अपहृता नाबालिग किशोरी एवं आरोपी राजेश कुमार पंकज पिता रामदास पंकज उम्र 21 साल साकिन देवरबोड़ को बरामद कर थाना लाकर पूछताछ किया गया।

आरोपी द्वारा नाबालिग किशोरी को भगा ले जाना स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पीडि़ता का कथन लिया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी द्वारा उसे बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। मामले में आरोपी राजेश कुमार पंकज पिता रामदास पंकज उम्र 21 साल साकिन देवरबोड़ थाना बिलाईगढ को दिनांक 12.05.2021 को विधिवत् गिरफ्तार न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

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