ताजमहल के आसपास सब दुकानें होटल्स होंगी बंद, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को तत्काल रोकने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को उसके निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है.
जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन पर स्वीकृति दी है, जिसमें 17वीं शताब्दी के स्मारक (ताजमहल) के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित अथॉरिटी को निर्देश देने की मांग की गई थी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल की सीमा या दीवार से 500 मीटर के भीतर सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का निर्देश देते हैं. ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में हैंडीक्राफ्ट शोरूम, दुकानें व होटल है.
#CORRECTION माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि ताजमहल के परिधीय सीमा से 500 मीटर के अंदर जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनको बंद किया जाए। इसके क्रम में हमने दुकानदारों को 3 महीने का समय दिया है: चरचित गौर, उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण* (22.10)
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 23, 2022
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