inh24छत्तीसगढ़

शादी का प्रलोभन देकर किया करता था दुष्कर्म तो हुई 10 साल की कैद, ज़ुर्माना नहीं पटाने पर अलग से 6 माह का सश्रम कारावास, रायपुर का मामला

रायपुर के पंडरी थाने में दर्ज हुए शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट पूजा जायसवाल ने आरोपी यतीन्द्र कुमार धनकर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2 हज़ार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

READ ALSO – नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक के खाते से किया 4 लाख पार, रायपुर का मामला

बताया जा रहा है की पीड़िता ने पंडरी थाना पहुँच कर शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी ने 4 दिसंबर 2012 से 28 मार्च 2018 के दौरान शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ कई दफा दुष्कर्म किया। आरोपी यतीन्द्र ने पीड़िता को नौकरी लग जाने, घर बन जाने के बाद शादी करने का आश्वाशन भी दिया और इस बीच षडज की तारीख भी तय कर दी पर उस तारीख पर आरोपी युवक शादी करने नहीं पहुँचा।

READ ALSO – रायपुर में खड़े पार्किंग में कार से सायलेंसर तक ले उड़े चोर, चोरी की बढ़ती वारदात

बता दें कि आरोपी ने जब शादी से इंकार किया तो पीड़िता ने थाने पहुँच पूरे मामले कि शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 376(2)(ठ) के तहत मामला दर्ज कर जांच पूरी की और न्यायालय के समक्ष प्रकरण को प्रस्तुत किया।

कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि 2 हज़ार रुपए अर्थदण्ड अदा नही करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह की अलग से सश्रम कारावास भुगतना होगा।

Related Articles

Back to top button