Unlock 5 Guidelines – देखिये पूरा दिशा निर्देश, क्या देश मे अब खुलेंगे यह सब
स्कूल और कोचिंग संस्थान 15 अक्टूबर के बाद राज्य खोलने को लेकर फैसला ले सकते हैं
गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस (Unlock 5 Guidelines) जारी कर दी है. अनलॉक पांच में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स खोले जा सकते हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि हॉल में 50 फीसदी सीट पर ही दर्शक होंगे. गाइडलाइन के मुताबिक, खिलाड़ियों के लिए स्विमिंग पूल खोले जाएंगे।
गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल और कोचिंग संस्थान 15 अक्टूबर के बाद राज्य खोलने को लेकर फैसला ले सकते हैं. बता दें कि स्कूल, सिनेमा हॉल मार्च महीने से बंद हैं. अब अनलॉक 5 में शर्तों के साथ इसे खोलने की अनुमति दी गई है.
जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल और कोचिंग संस्थान 15 अक्टूबर के बाद राज्य खोलने को लेकर फैसला ले सकते हैं. बता दें कि स्कूल, सिनेमा हॉल मार्च महीने से बंद हैं. अब अनलॉक 5 में शर्तों के साथ इसे खोलने की अनुमति दी गई है।
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर: केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों को स्कूल, कॉलेज और कोचिंग खोलने के लिए 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खोलने का फैसला लेने को कहा है।
अनलॉक 5.0 से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें…
- केंद्र सरकार ने 15 अक्तूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे।
- अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने 50 फीसदी लोगों के साथ एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की भी मंजूरी दे दी है।
- केंद्र ने स्कूल और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को 15 अक्तूबर के बाद निर्णय लेने की छूट दी है। हालांकि स्कूल और कोचिंग सेंटरों को दोबारा खोलने से पहले अभिभावकों की मंजूरी लेना आवश्यक है।
- अनलॉक-5.0 में केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन 31 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है।
- उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशाला और प्रयोगात्मक कार्यों की अनुमति होगी। जिन्हें 15 अक्तूबर से खोलने की इजाजत दी गई है।
- केंद्र की ओर से कहा गया है कि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा अब भी ऑप्शनल बना रहेगा। जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं, वो जारी रहेगी। कुछ छात्र फिजिकल रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेना पसंद करते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
- सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी।
- कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के इन कार्यक्रमों में शामिल होने पर सख्त पाबंदी रहेगी।
- बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देशों के साथ मंजूरी दे दी है।
- महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन को 31 अक्तूबर तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि पांच अक्तूबर से होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बार 50 फीसदी




