छत्तीसगढ़

नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को स्पेशल एडीजे कोर्ट ने सुनाई पाक्सो एक्ट के तहत दस साल के सश्रम कारावास की सजा


CG CRIME NEWS : जिले में नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को स्पेशल एडीजे कोर्ट ने पाक्सो एक्ट के तहत दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। यहां एक 17 साल की स्कूली छात्रा घर से पेंड्रा के स्कूल के लिये निकली थी। शाम को घर वापस नहीं आयी जिसकी पतासाजी करने के बाद परिजनों ने थाना पेंड्रा में अपराध दर्ज कराया। तब पुलिस ने पतासाजी करते हुये पुलिस ने धरहर गांव के रहने वाले आरोपी राजेष पुरी पिता कलीराम पुरी (22वर्ष) के कब्जे से नाबालिग पीड़िता को बरामद करते हुये मामले में उपयोग की गयी मोटरसायकल जब्त किया और नाबालिग को भगाने में सहयोग करने वाले आरोपी गणेश पुरी को भी गिरफ्तार किया।

read also – CG Crime : शासकीय स्कूल के पास मिली मासूम की लाश की सुलझी गुत्थी…

लेकिन जब पीड़िता ने मामले में आरोपी बनाये गये गणेश पुरी को पहचानने से इंकार कर दिया। जिसके कारण उसे दोशमुक्त किया तथा मामले मे फैसला सुनाते हुये विषेश अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने आरोपी राजेश पुरी को पाक्सो एक्ट 2012 की धारा 4 के तहत दस साल के सश्रम और 500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। पूरा मामला 9 अक्टूबर 2021 को पेंड्रा थाना क्षेत्र का है।



Related Articles

Back to top button