लॉक डाउन रहेगा सख़्त, नही खुलेगी किराना दुकानें, कलेक्टर ने पीसी लेकर कहा…..
कलेक्टर भारतीदासन ने पीसी के माध्यम से तमाम जानकारियां दी हैं। कलेक्टर ने बताया कि दो नगर निगम क्षेत्र रायपुर और बिरगांव में 200 से ज्यादा इलाकों में कंन्टेंनमेंट जोन हैं रायपुर में 165 से ज्यादा, बिरगांव में 17 से ज्यादा इलाकों को कन्टेंमेंट जोन घोषित किया गया है। इन दोनों इलाकों में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है।
उन्होने कहा कि रायपुर और बिरगांव नगर निगम पूरी तरह कन्टेंमेंट जोन के रूप में चिन्हित हैं। राज्य शासन के आदेश पर 21 जुलाई रात 12 बजे से 28 जुलाई 12 रात बजे तक लॉकडाउन का आदेश लागू रहेगा। इस बार ज्यादा कड़ाई के साथ लॉकडाउन का पालन होगा। राशन, दूध, दवा, की दुकानें समय अवधि के बीच खुली रहेंगी। इस बार किराना दुकानों को संचालन की अनुमति नहीं रहेगी।
उन्होने कहा कि सब्जी, फल दुकानों को सुबह 10 बजे तक ही संचालन की अनुमति रहेगी। निजी बसें, ऑटो, ई रिकशा बंद रहेंगे। रायपुर और बिरगांव नगर निगम की सीमाएं सील रहेंगी। कार्गो वाहनों को ही सीमा में प्रवेश को अनुमति होगी।
कलेक्टर एस भारती दासन और एसएसपी अजय यादव ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि जरूरी सामान के लिए दुकानें सुबह 6 से 10 तक खोलने की अनुमति होगी. रायपुर शहर में परिवहन सेवाओं को बंद रखा जाएगा। रायपुर में सुबह 10 बजे के बाद से बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई होगी. इस बार का लॉकडाउन सख्त होगा. रायपुर जिले में 1100 से ज्यादा कोरोना के मामले आ चुके हैं। आँकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इसलिए रायपुर और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र में 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई की रात 12 बजे तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा।




