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31 दिसंबर तक करा सकते हैं रबी फसल का बीमा ऐसे, जानिए

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल का बीमा किया जा रहा है। ऋणी कृषकों का संबंधित वित्तीय संस्था के माध्यम से फसल बीमा किया जाएगा।

भोपाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) के तहत बीमा कराने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत किसान (Farmer) 31 दिसंबर तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार भोपाल संभाग के सभी जिलों में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (Agriculture Insurance Company of India Limited) के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसल का बीमा किया जा रहा है।

इसके लिए ऋणी कृषकों का संबंधित वित्तीय संस्था के माध्यम से फसल बीमा किया जाएगा। अऋणी कृषक बैंक और CSC के माध्यम से फसल का बीमा करवा सकते हैं। किसानों को फसल बीमा कराने के लिये भू-अधिकार पुस्तिका, ग्राम पंचायत सचिव या पटवारी द्वारा जारी बोवाई प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र के रूप में आधारकार्ड, राशनकार्ड या पेन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल फोन नम्बर के साथ भरा हुआ फॉर्म प्रस्तुत करना होगा।

फसल बीमा कराए जाने पर प्राकृतिक आग (आकाशीय बिजली गिरना), बादल फटना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, अंधड़, टेम्पेस्ट, हरीकेन, टोरनेडो, बाढ़, जल भराव, भू-स्खलन, सूखा, कीट व्याधियाँ इत्यादि से फसल को नुकसान होने पर किसान फसल का बीमा प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करने के लिये जिले में पटवारी हलका स्तर पर गेहूँ सिंचित के लिये प्रीमियम राशि 462 रूपए प्रति हैक्टेयर व 92 रूपए प्रति बीघा निर्धारित है। चना के लिये 450 रूपए प्रति हैक्टेयर व 90 रूपए प्रति बीघा, सरसों के लिये 375 रूपए प्रति हैक्टेयर व 75 रूपए प्रति बीघा निर्धारित है। इसी तरह मसूर के लिये 300 रूपए प्रति हैक्टेयर व 60 रूपए प्रति बीघा प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है। अधिसूचित फसलों के बीमा की प्रीमियम राशि बैंक और सीएससी सेंटर में जमा की जा सकती है।

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