क्राइमछत्तीसगढ़

गरियाबंद:- नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर बार बार शारीरिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल

गिरिश गुप्ता/ गरियाबंद। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना इंदागांव के अपराध क्रमांक 26/2023 धारा- 363,376(2)ढ, भा.द.वि. 06 पाक्सो एक्ट के प्रकरण मे आरोपी ओमप्रकाश सिन्हा पिता तिलचंद सिन्हा उम्र. 36 वर्ष सा. धुरवागुड़ी, थाना इंदागांव, बजे प्रकरण के पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया था जो करीब 04 माह उड़ीसा क्षेत्र मे रखने के पश्चात पीड़िता को रायपुर मे छोड़ने पर पीड़िता को बरामद किया गया है, आरोपी द्वारा घटना दिनांक 18.11.2023 के पहले गांव मे पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर लगातार कई बार शारीरिक दुष्कर्म किया , जो आरोपी द्वारा घटना दिनांक को बहला फुसलाकर शादी का प्रयोजन से भगा ले जाकर आज दिनांक तक बार-बार लगातार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया है।

विवेचना क्रम मे पीड़िता के द्वारा बताई गई है कि आरोपी ओमप्रकाश सिन्हा तुमसे प्यार करता हूॅ शादी करूंगा कहकर बहला फुसलाकर गांव मे लगातार शारीरिक दुष्कर्म किया। विवेचना में आरोपी के विरूद्ध धारा-363, 376(2)ढ भा0द0वि0 एवं धारा 06 पाक्सो एक्ट केे अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को विधिवत कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरी० जितेन्द्र कुमार विजयवार, सउनि देव कुमार वर्मा, आर. भानु रात्र, आर. राधेश्याम खांडेकर , आर. पुष्पेंद्र साहू का सराहनीय योगदान रहा

नाम आरोपीः
ओमप्रकाश सिन्हा, पिता तिलचंद सिन्हा, उम्र 36 वर्ष, साकिन धुरवागुड़ी जिला गरियाबंद(छ0ग0)

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