छत्तीसगढ़

गरियाबंद – उड़ीसा की देशी और विदेशी 90 लीटर शराब ले जाते 03 गिरफ्तार, पांडुका पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के दिशा निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर संतोष महतो के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण मे थाना पाण्डुका क्षेत्र मे लॉकडाउन दौरान अवैध जुआ, सट्टा, गांजा, शराब बिक्री एवं परिवहन के रोकथाम हेतु थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया है, इसी कड़ी मे आज दिनांक 06.05.21 को अवैध शराब के ऊपर कार्यवाही करते हुए धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत पृथक पृथक कार्यवाही किया गया जिसमे रायपुर के आरोपीयो

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बलभद्र हरपाल पिता गोकुल हरपाल उम्र 36 वर्ष साकिन कृष्णा नगर कोटा थाना सरस्वती नगर रायपुर, जिला रायपुर, राजू नाग पिता बाबूलाल नाग उम्र 28 वर्ष साकिन कुकुरबेड़ा, आमानाका थाना सरस्वती नगर रायपुर, जिला रायपुर के कब्जे से उड़ीसा प्रांत का देशी व विदेशी शराब परिवहन करते पकड़े जाने पर आरोपी बलभद्र हरपाल पिता गोकुल हरपाल उम्र 36 वर्ष साकिन कृष्णा नगर कोटा थाना सरस्वती नगर रायपुर, जिला रायपुर के कब्जे से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में उडिसा प्रांत का 35 नग लाल डबल घोड़ा छाप पाउच प्रत्येक में 200-200 एम0एल0 देशी शराब भरा हुआ कुल 07 लीटर किमती 1750 रूपये, 50 नग मकड़ी छाप पाउच प्रत्येक में 200-200 एम0एल0 देशी शराब भरा हुआ कुल 10 लीटर किमती 2500 रूपये, 01 लीटर वाली प्लास्टिक बाटल में 09 बाटल में देशी शराब भरा हुआ कुल 09 लीटर किमती 1800 रूपये,

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11 नग आफिसर च्वाईस अंग्रेजी शराब प्रत्येक में 375 एम0एल0 शराब भरा हुआ कुल 4.125 लीटर किमती 3190 रूपये, कुल जुमला 30.125 लीटर कुल किमती 9240 रूपये एवं आरोपी राजू नाग के कब्जे से पीकप वाहन क्रमांक ब्ळ 04 डल् 6859 किमती करीबन 04 लाख रूपये मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर कार्यवाही किया गया तथा ग्राम पोड़ निवासी प्रदीप कुमार साहू पिता पेगराम साहू उम्र 30 वर्ष साकिन पोंड़ थाना पाण्डुका जिला द्वारा गरियाबंद द्वारा कच्ची महुआ शराब परिवहन करते पकड़े जाने पर आरोपी के कब्जे से एक सफेद रंग की बैग में 10 लीटर वाली प्लास्टिक के 02 जरकिन में प्रत्येक में 10-10 लीटर कच्ची महुआ शराब भरा हुआ कुल 20 लीटर किमती 4000 रूपये एवं एक भूरा रंग की बैग में 10 लीटर वाली प्लास्टिक जरकिन में 04 जरकिन प्रत्येक में 10-10 लीटर कच्ची महुआ शराब भरा हुआ कुल 40 लीटर किमती 8000 रूपये, कुल जुमला 60 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 12000 रूपये व एक मोटर सायकल भ्थ् डिलक्स क्रमांक ब्ळ04.भ्फ.2746 किमती 20,000 रूपये को जप्त कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया। अवैध धन लाभ अर्जित करने हेतु

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अवैध रूप से शराब का परिवहन करना एवं लॉकडाउन दौरान जिला दण्डाधिकारी गरियाबंद द्वारा पारित आदेश का अवहेलना करना पाये जाने पर आरोपियो के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम एवं धारा 188,34 भा0द0वि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियो को दिनांक 06.05.21 को न्यायिक रिमाण्ड भेजा गया है। उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक बसंत बघेल, सउनि0 नकुल सिदार, प्र0आर0 ललित साहू, प्र0आर0 नरेन्द्र वर्मा आरक्षक टार्जन साहू, चमन कुर्रे, किशन पटेल, देव मनहर, प्रफुल्ल निर्मलकर, जितेन्द्र कुमार, प्रीतम साहू की सराहनीय भुमिका रही।

नाम आरोपी –
1 बलभद्र हरपाल पिता गोकुल हरपाल उम्र 36 वर्ष साकिन कृष्णा नगर कोटा थाना सरस्वती नगर रायपुर, जिला रायपुर।
2 राजू नाग पिता बाबूलाल नाग उम्र 28 वर्ष साकिन कुकुरबेड़ा, आमानाका थाना सरस्वती नगर रायपुर, जिला रायपुर।
3 प्रदीप कुमार साहू पिता पेगराम साहू उम्र 30 वर्ष साकिन पोंड़ थाना पाण्डुका जिला गरियाबंद

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