छत्तीसगढ़

कुत्ते की हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज


रायपुर। शहर के शिवानंद नगर में कुत्ते की दो लोगों ने डंडे और पत्थर से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है। यह मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है। इसके साथ ही कुत्ते को खाना परोसने वाली महिला के साथ भी दोनों ने अभद्रता की थी।



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जानकारी के अनुसार, खमतराई थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवानंद नगर सेक्टर-1 के मोहल्ले की रहवासी ललिता चौधरी ने बताया कि विगत 6 साल से हमारे मोहल्ले में एक कुतिया आती थी, जिसका नाम भुरी रखा गया था। भूरी को महिला खाना परोसती थी और उसका देखभाल करती थी, लेकिन महिला का जानवर से यह प्रेम मोहल्ले के कुछ लोगों को नागवार गुजरी. रहवासी चिन्नी राव और निर्मल बावरिया ने रात के साय में भूरी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ खमतराई थाना में पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11, आईपीसी 429, 506, 534, 294 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है।



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